आप खुद भर सकते हैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न, नहीं है किसी की मदद लेने की जरूरत

बेहतर तकनीकी के इस दौर में जब आप अपने तरह-तरह के काम खुद से ही कर लेते हैं, तो इनकम टैक्स भरने के लिए दूसरों की मदद लेने की क्या जरूरत है। आप यह काम भी खुद से कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, यह हम आपको बता देते हैं।
सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। अपने परमानेंट एकाउंट नंबर (पैन) का इस्तेमाल करते हुए खुद को रजिस्टर करें। इसके बाद आप खुद से संबंधित विवरण भर दें। अगर आप नौकरीपेशा हैं, तो आपको आईटीआर 1 भरने की जरूरत होगी।
आपके पास टैक्स रिटर्न फाइल करने के दो विकल्प होते हैं- क्विक फाइलिंग और डाउनलोड फाइलिंग। पहला तरीका अपनाने पर आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तरह ही इसमें रिटर्न भर सकते हैं।
अगर आप दूसरा तरीका अपनाते हैं तो सबसे पहले रिटर्न प्रेपेरेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें और उसमें सभी विवरण भरें। कैल्कुलेट टैक्स विकल्प में जा कर टैक्स की गणना करें। कर अदा करें और टैक्स रिटर्न में चालान के विवरण भरें। वैलिडेट विकल्प में जा कर विवरणों की पुष्टि करें। इसके बाद एक्सएमएल फाइल जनरेट करें। फिर सबमिट रिटर्न विकल्प में जा कर यह फाइल अपलोड कर दें।
चाहे आपने पहला तरीका अपनाया हो या दूसरा, जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो आपको आईटीआर- वी (प्राप्ति की सूचना) मिलता है। इस आईटीआर-वी को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट ले लें। इस पर नीली इंक से हस्ताक्षर कर इसे साधारण डाक या स्पीड पोस्ट के जरिए आय कर डिपार्टमेंट को भेज दें। डिपार्टमेंट मेल के जरिए इसकी प्राप्ति की सूचना दे देगा।
Source: Dainik Bhasker